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उत्तर प्रदेश में कल यानी एक अप्रैल 2026 से एक घंटे में करा लेना होगा संपत्तियों का बैनामा

By MUKESH AGRAWAL AGRAWAL • 2026-04-01 11:12 • 3 views   Share WhatsApp Share Facebook Share X
उत्तर प्रदेश में कल यानी एक अप्रैल 2026 से एक घंटे में करा लेना होगा संपत्तियों का बैनामा
उत्तर प्रदेश में संपत्ति की रजिस्ट्री (बैनामा) कराने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है। योगी सरकार ने रजिस्ट्री कार्यालयों में लगने वाली भीड़ को नियंत्रित करने और प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए 'वन आवर स्लॉट' (1 Hour Slot) की व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। ​यह नियम 1 अप्रैल 2026 से पूरे उत्तर प्रदेश में प्रभावी हो जाएगा। यहाँ इस नए नियम से जुड़ी मुख्य बातें दी गई हैं: ​नए नियम की मुख्य विशेषताएं ​समय की सीमा: अब तक स्लॉट बुक करने पर आवेदक को पूरे दिन में कभी भी जाकर रजिस्ट्री कराने की छूट होती थी। लेकिन नए नियम के अनुसार, आपको जो 1 घंटे का समय आवंटित किया जाएगा, उसी के भीतर रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। ​स्लॉट निरस्त होना: यदि आप आवंटित 1 घंटे के भीतर कार्यालय नहीं पहुँचते या प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तो आपका स्लॉट स्वतः (automatically) निरस्त हो जाएगा। ​दोबारा आवेदन: स्लॉट निरस्त होने की स्थिति में आपको फिर से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उसी दिन स्लॉट तभी मिल पाएगा जब कोई दूसरा समय खाली हो, अन्यथा अगले दिन का समय लेना होगा। ​ऑनलाइन भुगतान: 20,000 रुपये से अधिक की रजिस्ट्री फीस अब केवल ऑनलाइन ही जमा की जाएगी, कैश का सिस्टम बंद किया जा रहा है। ​क्यों लिया गया यह फैसला? ​भीड़ प्रबंधन: अक्सर लोग स्लॉट लेकर शाम के समय रजिस्ट्री दफ्तर पहुँचते थे, जिससे सर्वर पर लोड बढ़ जाता था और भारी भीड़ जमा हो जाती थी। ​दस्तावेजों का सत्यापन: निश्चित समय होने से रजिस्ट्रार को दस्तावेजों की जांच करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। ​पारदर्शिता: पूरी प्रक्रिया डिजिटल होने से बिचौलियों का हस्तक्षेप कम होगा और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी।